Sunday, July 7, 2024

Quashing of FIR and also consequential charge-sheet on the arrived at amicable settlement in Matrimonial Dispute(after Mutual Consent Divorce).

Quashing of FIR  and also consequential charge-sheet on the  arrived at amicable settlement in Matrimonial Dispute(after Mutual Consent Divorce).

CASE LAW:

(2022) ALLMR(Cri) 2550 : (2022) 4 BomCR(Cri) 54 : (2022) 2 CriCC 200 : (2022) 2 Crimes 270

BOMBAY HIGH COURT (AURANGABAD BENCH)

DIVISION BENCH

SHAIKH TASLIM SHAIKH HAKIM — Appellant

Vs.

THE STATE OF MAHARASHTRA — Respondent

( Before : V.K. Jadhav and Sandipkumar C.More, JJ. )

Criminal Application No. 166 of 2022

Decided on : 29-03-2022

Family Courts Act, 1984 - Section 7 - Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 - Section 2 - Muslim Personal Law - Divorce by mutual consent - In terms of provisions of section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, all the questions about the property, marriage, dissolution of marriage including talaq, illa, zihar, lian, khula and mubaraat, maintenance, dower, guardianship gifts, trusts and trust properties and wakfs the rule of decision in cases where the parties are Muslims shall be considered as per the provisions of Muslim Personal Law (Shariat). It further appears from the bare reading of section 7 of Family Courts Act, 1984, which prescribes jurisdiction, in terms of section 7(1), Explanation (a) and (b), suit for a declaration as to the validity of a marriage or as to the matrimonial status of any person can also be a subject matter before the Family Court - Family Court has rightly applied the provisions of Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 to the parties before us and accordingly declared the status of marriage as no more in existence by mutual consent.

Counsel for Appearing Parties

Mr.Shaikh Wajeed Ahmed, Advocate, for the Appellant, Mr.S.S. Dande, App, Mr.Samir Shaikh, Advocate, for the Respondent.

Cases Referred

Gian Singh vs. State of Punjab and others, (2012) 10 SCC 303

Kulwinder Singh vs. State of Punjab (2007) 4 CTC 769

Mst. Zohara Khatoon vs. Mohd. Ibrahim, (1981) 2 SCC 509

ORDER

1.         Heard finally with the consent of learned Counsels for the parties at the admission stage.

2.         The applicant/accused is seeking quashing of FIR bearing Crime No.514 of 2021, registered with Police Station Nanalpeth, Parbhani for the offences punishable under sections 498(A), 323, 504, 506 of the Indian Penal Code and also consequential charge-sheet bearing RCC No. 178 of 2022, pending before the Judicial Magistrate, First Class, Parbhani, on the ground that the parties have arrived at amicable settlement.

 3.        Learned Counsel for the applicant submits that applicant - husband and respondent No.2 - wife got separated by mutual consent and accordingly approached the Family Court, Parbhani for declaration of their matrimonial status in terms of provisions of section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 read with section 7(1)(b) Explanation (b) of the Family Courts Act, 1984. By judgment and order dated 09.03.2022 learned Judge of the Family Court at Parbhani had allowed the petition and declared their status as they are no more husband and wife in terms of the mutual agreement between them. It is further agreed between the parties that the applicant-husband shall pay an amount of Rs.5 lakhs to respondent No.2 as the amount for future maintenance in total. Learned Counsel for respondent No.2 submits that respondent No.2 has filed consent affidavit-in-reply and she also received said amount of Rs.5 lakhs. Learned Counsel for respondent No.2 submits that respondent No.2 is not interested in prosecuting the applicant in connection with aforesaid crime and continue with the criminal proceedings arising out of said crime.

4.         We have heard learned APP for the respondent/State. Learned APP Mr. Dande has placed before us a case of Madras High Court in C.R.P.(NPD) No.161 of 2021, wherein the Madras High Court by referring the law laid down by the Supreme Court in the case of Mst. Zohara Khatoon Vs. Mohd. Ibrahim, (1981) 2 SCC 509, submits that mubarat is a form of extra-judicial divorce based on mutual consent under Islamic Law and same is valid, as it remains untouched by the Dissolution of Muslim Marriages Act. The Madras High Court in para No. 17 of the judgment as made following observations :-

"17. Coming to the present case on hand, the learned Principal District Munsif, Alandur has refused to entertain the petition in the light of provisions under Order VII Rule 11(d) of CPC and the Judgment of High Court of Karnataka in Miscellaneous First Appeal No.200834/2019(FC) [Zuber Vs. Mahezabeen] and the same is challenged in the present revision. It appears that the petitioner filed O.S. before the learned Principal District Munsif at Alandur to declare that the Marriage solemnized between the petitioner and respondent on 01.12.2018 to be dissolved in terms of MOU entered between them. However, the same was returned several times for want of several reasons and thereafter, the said petition was dismissed even without numbering the petition. As already mentioned supra, the Hon'ble Division Bench of High Court of Kerala at Ernakulaam, had categorically held that 'mubaraat' is a form of an extrajudicial divorce based on mutual consent under Islamic law and same is valid, as it remains untouched by the Dissolution of Muslim Marriages Act. The court below, in such circumstances, is neither called upon to adjudicate nor called upon to dissolve the marriage by decree of divorce. On the other hand, the Family Court only has to declare the maritial stauts by endorsing the mubaraat invoking jurisdiction under Explanation (b) of Section 7(1) of the Family Courts Act. Once a declaration of joint divorce invoking bubaraat is produced before the Family Court, the Family Court has to pass a decree declaring the matrimonial status of the parties. The inquiry in such cases is limited to the extent to find out whether both parties have agreed upon to dissolve such marriage invoking mubaraat. Once the Family Court is satisfied that mubaraat is executed by both the parties, it shall declare the matrimonial status of such parties. Hence, this Court is of the considered view that the Family Court is bound to entertain a petition for declaration of the status based on mubaraat. In view of the above, the order passed by the learned Principal District Munsif, Alandur inO.S.Sr.No.744/2020 dated 28.09.2020 is set aside and the parties are at liberty to approach the concerned Family Court with appropriate jurisdiction. Thereafter, the concerned Family Court shall dispose of the matter, if both the parties have filed petition and after making a formal inquiry without any further delay treating it as an uncontested matter in the light of the guidelines issued by the Hon'ble Division Bench, High Court of Kerala, Ernakulam in the judgment in O.P.(FC) No.352/2020 and connected cases dated 23/3/2021 and the present Civil Revision Petition is allowed. No costs.

 5.        We have carefully gone through the allegations made in the complaint and also police papers. It appears that the parties have decided to get separated by mutual consent and accordingly approached the Family Court by filing a petition No. F No.28 of 2022 under section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 read with section 7 (1)(b) of the Family Courts Act for declaration of status. It appears that the parties have arrived at amicable settlement voluntarily.

 6.        In the case of Gian Singh vs. State of Punjab and others, reported in (2012) 10 SCC 303, the Supreme Court in para 48 has quoted para 21 of the judgment of the five-Judge Bench of the Punjab and Haryana High Court delivered in Kulwinder Singh v. State of Punjab (2007) 4 CTC 769. A fiveJudge Bench of the Punjab and Haryana High Court, in para 21 of the judgment, by placing reliance on the various judgments of the Supreme court, has framed the guidelines for quashing of the criminal proceeding on the ground of settlement. Para 21 of the said case of Kulwinder Singh's judgment is reproduced by the Supreme Court in para 48 of the judgment in Gian Singh. Clause 21 (a) which is relevant for the present discussion reads as under :-

"21.

(a)  Cases arising from matrimonial discord, even if other offences are introduced for aggravation of the case."

The Supreme Court in paragraph no.61 of the judgment of Gian Singh ( supra) has made following observations :-

 "61. The position that emerges from the above discussion can be summarised thus: the power of the High Court in quashing a criminal proceeding or FIR or complaint in exercise of its inherent jurisdiction is distinct and different from the power given to a criminal court for compounding the offences under Section 320 of the Code. Inherent power is of wide plenitude with no statutory limitation but it has to be exercised in accord with the guideline engrafted in such power viz; (i) to secure the ends of justice or (ii) to prevent abuse of the process of any Court. In what cases power to quash the criminal proceeding or complaint or F.I.R may be exercised where the offender and victim have settled their dispute would depend on the facts and circumstances of each case and no category can be prescribed. However, before exercise of such power, the High Court must have due regard to the nature and gravity of the crime. Heinous and serious offences of mental depravity or offences like murder, rape, dacoity, etc. cannot be fittingly quashed even though the victim or victim's family and the offender have settled the dispute. Such offences are not private in nature and have serious impact on society. Similarly, any compromise between the victim and offender in relation to the offences under special statutes like Prevention of Corruption Act or the offences committed by public servants while working in that capacity etc; cannot provide for any basis for quashing criminal proceedings involving such offences. But the criminal cases having overwhelmingly and predominatingly civil flavour stand on different footing for the purposes of quashing, particularly the offences arising from commercial, financial, mercantile, civil, partnership or such like transactions or the offences arising out of matrimony relating to dowry, etc. or the family disputes where the wrong is basically private or personal in nature and the parties have resolved their entire dispute. In this category of cases, High Court may quash criminal proceedings if in its view, because of the compromise between the offender and victim, the possibility of conviction is remote and bleak and continuation of criminal case would put accused to great oppression and prejudice and extreme injustice would be caused to him by not quashing the criminal case despite full and complete settlement and compromise with the victim. In other words, the High Court must consider whether it would be unfair or contrary to the interest of justice to continue with the criminal proceeding or continuation of the criminal proceeding would tantamount to abuse of process of law despite settlement and compromise between the victim and wrongdoer and whether to secure the ends of justice, it is appropriate that criminal case is put to an end and if the answer to the above question(s) is in affirmative, the High Court shall be well within its jurisdiction to quash the criminal proceeding.

7.         In the instant case, in terms of provisions of section 2 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, all the questions about the property, marriage, dissolution of marriage including talaq, illa, zihar, lian, khula and mubaraat, maintenance, dower, guardianship gifts, trusts and trust properties and wakfs the rule of decision in cases where the parties are Muslims shall be considered as per the provisions of Muslim Personal Law (Shariat). It further appears from the bare reading of section 7 of Family Courts Act, 1984, which prescribes jurisdiction, in terms of section 7(1), Explanation (a) and (b), suit for a declaration as to the validity of a marriage or as to the matrimonial status of any person can also be a subject matter before the Family Court. Further, we have also gone through the law laid down by the Supreme Court in the case of Mst. Zohara ( supra), in para 22 of the judgment, the Supreme Court has made following observations :-

"22.In these circumstances we are therefore, satisfied that the interpretation put by the High Court on the second limb of clause (b) is not correct. This seems to be borne out from the provisions of Mahomedan law itself. It would appear that under the Mahomedan law there are three distinct modes in which a muslim marriage can be dissolved and the relationship of the husband and the wife terminated so as to result in an irrevocable divorce.

 (1) Where the husband unilaterally gives a divorce according to any of the forms approved by the Mahomedan law, viz, Talaq ahsan which consists of a single pronouncement of divorce during tuhar (Period between menstruations) followed by abstinence from sexual intercourse for the period of iddat; or Talak hasan which consists of three pronouncement made during the successive tuhrs, no intercourse taking place between three tuhrs; and lastly Talak-ul-bidaat or talalk-i-badai which consists of three pronouncements made during a single tuhr either in one sentence or in three sentences signifying a clear intention to divorce the wife, for instance, the husband saying 'I divorce thee irrevocably' or 'I divorce thee, I divorce thee, I divorce thee'. The third form referred to above is however not recognised by the Shiah law. In the instant case, we are concerned with the appellant who appears to be a Sunni and governed by the Hanafi law (vide Mulla's Principles of Mahomedan Law, Sec. 311, p. 297). A divorce or talaq may be given orally or in writing and it becomes irrevocable if the period of iddat is observed though it is not necessary that the woman divorced should come to know of the fact that she has been divorced by her husband.

(2) By an agreement between the husband and the wife whereby a wife obtains divorce by relinquishing either her entire or part of the dower. This mode of divorce is called 'khula' or Mubarat. This form of divorce is initiated by the wife and comes into existence if the husband gives consent to the agreement and releases her from the marriage tie. Where, however, both parties agree and desire a separation resulting in a divorce, it is called mubarat. The gist of these mode is that it comes into existence with the consent of both the parties particularly the husband because without his consent this mode of divorce would be incapable of being enforced. A divorce may also come into existence by virtue of an agreement either before or after the marriage by which it is provided that the wife should be at liberty to divorce herself in specified contingencies which are of a reasonable nature and which again are agreed to by the husband. In such a case the wife can repudiate herself in the exercise of the power and the divorce would be deemed to have been pronounced by the husband. This mode of divorce is called 'Tawfeez' (vide Mulla's Mohmedan Law, Sec. 314. p. 300.)

(3) By obtaining a decree from a civil court for dissolution of marriage under s. 2 of the Act of 1939 which also amounts to a divorce (under the law) obtained by the wife. For the purpose of maintenance, this mode is governed not by clause (b) but by clause (c) of sub-section (3) of s. 127 of the 1973 Code; whereas the divorce given under modes (1) and (2) would be covered by clause (b) of sub-section (3) of s. 127."

8.         It thus appears that the learned Judge of the Family Court has rightly applied the provisions of Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 to the parties before us and accordingly declared the status of marriage as no more in existence by mutual consent.

9.         In view of above and the ratio laid down by the Supreme Court in above cited cases, we proceed to pass following order :-

ORDER

(i)                The Criminal Application is allowed in terms of prayer clause (A-1).

(ii)              The Criminal Application is accordingly disposed of.


Evidential Value of Confession

 

                                         "स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य"

कानूनी कार्यवाही में इकबालिया बयान को लंबे समय से सबूत का एक शक्तिशाली रूप माना जाता रहा है। उन्हें अक्सर अपराध के अंतिम सबूत के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अकेले ही दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में सक्षम है। हालाँकि, इकबालिया बयानों का साक्ष्य मूल्य जटिल और बहुआयामी है, जो विभिन्न कानूनी, मनोवैज्ञानिक और प्रक्रियात्मक कारकों से प्रभावित होता है।

विषय वस्तु

1. स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या है?

2. वापस लिए गए इकबालिया बयानों का साक्ष्यात्मक मूल्य

3. धारा 164 सीआरपीसी के तहत स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य

5. सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान का साक्ष्यात्मक मूल्य

6. पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य

 

सात निष्कर्ष

स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या है?

झूठ या जबरदस्ती की संभावना के कारण स्वीकारोक्ति को आम तौर पर कमज़ोर सबूत माना जाता है। जबकि यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने हितों के विरुद्ध झूठे बयान नहीं देगा, स्वीकारोक्ति विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति या बाहरी दबाव। इसलिए, न्यायालयों को समग्र मामले के संदर्भ में स्वीकारोक्ति पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और दोषसिद्धि के लिए उन पर भरोसा करने से पहले उन्हें अन्य सबूतों से पुष्ट करना चाहिए।

मुथुस्वामी बनाम मद्रास राज्य के मामले में , यह देखा गया कि स्वीकारोक्ति स्वाभाविक रूप से कमज़ोर साक्ष्य है और इसे केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत अधिक जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि दोषसिद्धि केवल स्वीकारोक्ति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर हत्या के मामलों में।

किसी स्वीकारोक्ति पर विचार करते समय, न्यायालय को उसे समग्र रूप से देखना चाहिए और उसके कुछ हिस्सों को चुनिंदा रूप से स्वीकार या अस्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कोई धमकी, वादा या प्रलोभन दिया गया था, जबकि इसकी सत्यता का आकलन मामले में अन्य साक्ष्यों के साथ इसकी संगति के आधार पर किया जाता है।

एक स्वीकारोक्ति जिसे मुकदमे के दौरान वापस नहीं लिया जाता है और जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक बयान में अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे विश्वसनीय माना जा सकता है, खासकर जब अन्य साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। यदि अभियुक्त स्वीकारोक्ति की सत्यता या इसकी रिकॉर्डिंग की परिस्थितियों को चुनौती नहीं देता है, तो अदालत इसे स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है।

हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए सख्त प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ हैं। उदाहरण के लिए, मजिस्ट्रेट जाँच शुरू होने से पहले स्वीकारोक्ति दर्ज की जानी चाहिए और रिकॉर्डिंग के समय आरोपी को पुलिस हिरासत में नहीं होना चाहिए। इन आवश्यकताओं का पालन करने पर स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य माना जा सकता है।

जबकि आपराधिक कार्यवाही में स्वीकारोक्ति मूल्यवान साक्ष्य हो सकती है, अदालतों को उन पर भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वीकारोक्ति को अन्य साक्ष्यों के साथ संयोजन में माना जाना चाहिए और किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए उपयोग किए जाने से पहले उनकी स्वैच्छिकता और सत्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

वापस लिए गए स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य

वापस लिया गया स्वीकारोक्ति, संभावित रूप से महत्वपूर्ण होते हुए भी, आम तौर पर कानूनी कार्यवाही में सावधानी के साथ देखा जाता है। अदालतें केवल वापस लिए गए स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि करने में हिचकिचाती हैं जब तक कि यह पर्याप्त पुष्टि करने वाले साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। इसकी विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए मूल स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक और सत्य प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही इसके वापस लेने के आधार भी।

 वापस लिए गए इकबालिया बयानों की जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे दबाव, जबरदस्ती या बाहरी प्रभाव के परिणामस्वरूप किए गए थे। यदि वापसी महज एक विचार या सलाह का परिणाम प्रतीत होती है और यदि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी और अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, तो न्यायालय अभी भी इस पर विचार कर सकता है।

न्यायालय को वापस लिए गए इकबालिया बयान की पर्याप्त पुष्टि की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि स्वीकारोक्ति के प्रमुख तत्वों को स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह पुष्टि करने वाला साक्ष्य किसी भी दाग ​​से मुक्त होना चाहिए, जैसे कि किसी साथी या सह-अभियुक्त से साक्ष्य और स्वीकारोक्ति के महत्वपूर्ण पहलुओं का समर्थन करना चाहिए।

ऐसी पुष्टि के अभाव में, दोषसिद्धि केवल वापस लिए गए इकबालिया बयान पर आधारित नहीं हो सकती। हालाँकि, यदि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक, ईमानदार और स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित है, तो यह दोष स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।

 अनिल उर्फ ​​राजू नामदेव पाटिल बनाम दमन एवं दीव प्रशासन के मामले में, अभियुक्त का इकबालिया बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान इकबालिया बयान को खारिज नहीं किया गया और धारा 164 के मानदंड पूरे किए गए, जिससे अदालत को इकबालिया बयान पर भरोसा हो गया।

इसके विपरीत, बाबूभाई उदेसिंग परमार बनाम गुजरात राज्य में, अभियुक्त का इकबालिया बयान कानूनी सहायता प्रदान किए बिना और अभियुक्त को विचार करने का समय दिए बिना दर्ज किया गया था। यह पाया गया कि यह बयान अभियोजन पक्ष के मामले से मेल नहीं खाता और दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया गया। नतीजतन, केवल स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया।

जबकि वापस लिए गए इकबालिया बयान को सबूत माना जा सकता है, लेकिन इसके साक्ष्य मूल्य को इसके बनाने और वापस लेने की परिस्थितियों के साथ-साथ पर्याप्त पुष्टि करने वाले सबूतों की मौजूदगी के आधार पर तौला जाता है। अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कबूलनामा स्वैच्छिक और सत्य था और दोषसिद्धि के लिए इस पर भरोसा करने से पहले यह स्वतंत्र और विश्वसनीय सबूतों द्वारा समर्थित है।

धारा 164 सीआरपीसी के तहत स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान आम तौर पर सबूत के तौर पर स्वीकार्य होते हैं और इनका इस्तेमाल आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इस धारा के तहत इकबालिया बयान को अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं माना जाता है। इसके बजाय, इसका इस्तेमाल अदालत में दिए गए बयान की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है।

इकबालिया बयान दर्ज करने से पहले, मजिस्ट्रेट को आरोपी की हिरासत और उपचार के बारे में प्रारंभिक जांच करनी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कबूलनामा स्वेच्छा से दिया जा रहा है। मजिस्ट्रेट को आरोपी से यह भी पूछना चाहिए कि बयान देने के पीछे क्या कारण हैं जिससे उसके हितों को नुकसान पहुंच सकता है।

धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयानों को आम तौर पर विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि उनकी स्वैच्छिकता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। ये इकबालिया बयान किसी मामले में तथ्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अदालत द्वारा अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

धारा 164 सीआरपीसी के तहत किए गए इकबालिया बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य हैं, लेकिन उन्हें अपने आप में ठोस सबूत नहीं माना जाता। उन्हें किसी मामले में अन्य सबूतों का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

 

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य   

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, यदि कोई स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य है तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 24 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रलोभन, धमकी या वादे के तहत किया गया स्वीकारोक्ति आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक है। इसलिए, यह स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि स्वीकारोक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के की गई थी।

स्वीकारोक्ति को मजबूत सबूत माना जाता है और अगर यह स्वैच्छिक और सत्य पाया जाता है तो इससे दोषसिद्धि हो सकती है। इनका इस्तेमाल केवल स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है, बल्कि उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चला रहे अन्य लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है। हालाँकि, स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य होने के लिए, यह आरोप से संबंधित होना चाहिए और इसका कुछ अस्थायी लाभ या नुकसान होना चाहिए।

न्यायालय को स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति से संतुष्ट होना चाहिए, जो किसी भी धमकी, प्रलोभन या वादे की अनुपस्थिति से निर्धारित होती है। स्वीकारोक्ति की सत्यता का मूल्यांकन अभियोजन पक्ष के मामले की संपूर्णता के आधार पर किया जाता है। यदि किसी न्यायेतर स्वीकारोक्ति को अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तो उसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

जबकि आपराधिक कार्यवाही में स्वीकारोक्ति का महत्वपूर्ण साक्ष्य मूल्य होता है, उनकी स्वीकार्यता और महत्व स्वैच्छिकता और सत्यता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। न्यायालयों को स्वीकारोक्ति के आसपास की परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए ताकि मामले में इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके।

सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान का साक्ष्यात्मक मूल्य 

     

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 स्पष्ट करती है कि एक अभियुक्त के इकबालिया बयान को सह-अभियुक्त के खिलाफ़ ठोस सबूत नहीं माना जाता। इसके बजाय, यह अदालत को मामले में अन्य सबूतों के साथ इस तरह के इकबालिया बयान पर विचार करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि सह-अभियुक्त को केवल दूसरे अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

हालाँकि, सह-अभियुक्त के कबूलनामे का इस्तेमाल मामले में पेश किए गए अन्य सबूतों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। यह अदालत को अन्य सबूतों की सत्यता निर्धारित करने और आरोपी के अपराध के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता कर सकता है। हालाँकि, दोषसिद्धि अंततः प्रस्तुत किए गए अन्य सबूतों की ताकत पर आधारित होनी चाहिए और सह-अभियुक्त के कबूलनामे का इस्तेमाल केवल उस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है।

पंचो बनाम हरियाणा राज्य (2011) के मामले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान सबूत का एक ठोस हिस्सा नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल अन्य सबूतों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अदालत को आरोपी के अपराध का निर्धारण करने के लिए मामले में प्रस्तुत सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए।

इसी तरह, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1952) में , सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अभियुक्त के कबूलनामे को सह-अभियुक्त के खिलाफ़ ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कबूलनामे का इस्तेमाल सह-अभियुक्त के खिलाफ़ सबूतों पर विश्वास करने के लिए सिर्फ़ एक अतिरिक्त कारण के तौर पर किया जा सकता है।

 

भुबोनी साहू बनाम किंग (1949) के मामले में इस बात पर और ज़ोर दिया गया कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान सबूत का एक कमज़ोर रूप है। यह शपथ के तहत नहीं दिया जाता है और एक सरकारी गवाह की गवाही के विपरीत, जिरह के अधीन नहीं होता है। इसलिए, सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है और इसे अन्य सबूतों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

जबकि सह-आरोपी के कबूलनामे को आपराधिक मुकदमे में सबूत के तौर पर माना जा सकता है, लेकिन सह-आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। दोष निर्धारित करने के लिए अदालत को मामले में प्रस्तुत अन्य सबूतों पर निर्भर रहना चाहिए और कबूलनामे का इस्तेमाल केवल उस सबूत की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।

पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं। यह नियम संभावित दबाव, दबाव या दुर्व्यवहार से बचाने के लिए है जिसका सामना किसी आरोपी व्यक्ति को कानून प्रवर्तन के साथ व्यवहार करते समय करना पड़ सकता है।

हालाँकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इस नियम का एक अपवाद है। यदि किसी स्वीकारोक्ति से किसी तथ्य का पता चलता है, तो वह स्वीकार्य हो जाती है। इस अपवाद को लागू करने के लिए, व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप होना चाहिए और स्वीकारोक्ति के समय वह पुलिस हिरासत में होना चाहिए।

जबरदस्ती के खिलाफ़ और अधिक सुरक्षा के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता (Cr. PC) की धारा 164 में उन सावधानियों का उल्लेख किया गया है जो मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति दर्ज करते समय बरतनी चाहिए। ये सावधानियाँ सुनिश्चित करती हैं कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक हो और अभियुक्त पर पुलिस का अनुचित प्रभाव पड़े।

 

पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए इकबालिया बयान आम तौर पर अदालत में स्वीकार्य नहीं होते, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इकबालिया बयान निष्पक्ष और स्वेच्छा से प्राप्त किए जाएं, बिना कानून प्रवर्तन से किसी अनुचित दबाव के।

 

निष्कर्ष:-

कानूनी कार्यवाही में स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य महत्वपूर्ण लेकिन जटिल है। यदि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक, सुसंगत और अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट हो तो यह अपराध के मजबूत सबूत के रूप में काम कर सकती है। हालाँकि, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वीकारोक्ति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए कि वे जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य अनुचित प्रभावों का परिणाम नहीं हैं।

स्वैच्छिकता और सत्यनिष्ठा के मानदंडों को पूरा करने वाले इकबालिया बयान अपराध स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। फिर भी, अदालतें आम तौर पर केवल इकबालिया बयानों पर भरोसा करने के बारे में सतर्क रहती हैं और अक्सर दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पुष्टि करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, इकबालिया बयानों का साक्ष्य मूल्य कानूनी मानकों के पालन और मामले में अन्य सबूतों के साथ उनकी संगति पर निर्भर करता है।